Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/prakhsto/cgtehelka/wp-blog-header.php:9) in /home4/prakhsto/cgtehelka/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
sikh voilence – Chhattisgarh Tehelka https://cgtehelka.in News jo tahelka Macha de Tue, 18 Dec 2018 06:56:07 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सज्जन कुमार ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, कांग्रेस से दिया इस्तीफा https://cgtehelka.in/2018/12/18/after-getting-life-imprisonment-sajjan-kumar-resigns-from-congress/ Tue, 18 Dec 2018 06:56:07 +0000 https://chhattisgarhtimes.in/?p=4853 कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब सज्जन कुमार से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से बचते दिखे।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ”माननीय हाईकोर्ट द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए उसे ताउम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि ये दंगे “राजनीतिक संरक्षण” का आनंद लेने वाले लोगों द्वारा “मानवता के खिलाफ अपराध” थे।
हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरोपियों को सजा देने में तीन दशक लग गए लेकिन पीड़ितों को यह आश्वासन देना आवश्यक है कि अदालत के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बावजूद ”सत्य की जीत होगी और न्याय होगा।
क्या है मामला
यह मामला 1984 दंगों के दौरान एक-दो नवम्बर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पालम कॉलोनी में राज नगर पार्ट-1 क्षेत्र में सिख परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आगे लगाने से जुड़ा है।
हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय कुमार और अन्य पांच को दोषी करार देते हुए 31 दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करने और तक तब दिल्ली ना छोड़ने का निर्देश दिया है। पूर्व संसद सज्जन कुमार सहित छह आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2010 में सुनवाई शुरू हुई थी और तीन वर्ष बाद निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को बरी करते हुए पांच अन्य को दोषी ठहराया था। सिख विरोधी दंगों के समय सज्जन कुमार संसद सदस्य थे।

]]>