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highcourt – Chhattisgarh Tehelka https://cgtehelka.in News jo tahelka Macha de Fri, 21 Dec 2018 07:58:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 हाईकोर्ट ने भ्रष्ट अफसरों पर तत्काल कार्रवाई करने के दिए आदेश https://cgtehelka.in/2018/12/21/high-court-orders-to-take-immediate-action-on-corrupt-officials/ Fri, 21 Dec 2018 07:58:50 +0000 https://chhattisgarhtimes.in/?p=5024 बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत किया है।
चिरमिरी निवासी राजकुमार मिश्रा की ओर से पेश याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्रदेश के 60 अधिकारी, कर्मचारियों के पास अनुपातहिन संपत्ति का पता चला था।
इनके पास से एक अरब 53 करोड़ 47 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही है। छापे के बाद उनके खिलाफ चालान ही पेश नहीं किया।
याचिका में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था।
शासन की ओर से बताया कि वर्षवार कितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ चालान पेश किया गया, कितने प्रकरण लंबित हैं एवं कितने के खिलाफ भारत सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है।
कोर्ट ने पाया कि अधिकांश अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने शासन को बचे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी समय पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिका को निराकृत कर दिया है।

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नया रायपुर के विकास के लिए नहीं होगा भूमि अधिग्रहण : हाईकोर्ट https://cgtehelka.in/2018/12/05/%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/ Wed, 05 Dec 2018 05:59:56 +0000 https://chhattisgarhtimes.in/?p=4116 बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नियम का पालन नहीं होने के कारण एनआरडीए द्वारा नया रायपुर के विकास के लिए ग्राम रिको में किए गए भूमि अधिग्रहण को रद कर दिया है। कोर्ट ने शासन को नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने छूट दी है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने 21 मार्च 2013 को अभनपुर क्षेत्र के ग्राम रिको में 128.39 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
इसके तहत कुलदीप, लखेश्वर प्रसाद समेत 125 किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच एक जनवरी 2014 से जमीन अधिग्रहण के लिए भू अर्जन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो गया। किसानों ने 2016 में याचिका प्रस्तुत कर पुराने अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अधिग्रहित जमीन और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की।
याचिका में कहा गया कि नए अधिनियम के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है। पुराने अधिनियम में भी सरकार को तीन जनवरी 2015 से पहले मुआवजा भुगतान करना था। लेकिन शासन ने प्रक्रिया में समय पर पालन नहीं किया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में तय प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है। प्रावधान के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा का भुगतान किया जाना था। लेकिन मामले में ऐसा नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने नियम का पालन नहीं होने के कारण ग्राम रिको में जमीन अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया को निरस्त किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आम लोगों के हित में जरूरी होने पर जमीन अधिग्रहण के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों की याचिका को निराकृत किया है।

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