लेट नाइट मूवी नहीं देख पाएंगे नाबालिग, HC का आदेश- सरकार बनाए नियम

तेलंगाना में 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में नियम बनाए जाएं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अनुमति न दी जाए।
दरअसल, हाईकोर्ट ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रात 11 बजे के बाद देर रात तक फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया कि सभी संबंधित पक्षों से पहले सलाह ली जाए। इसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों की थिएटर/मल्टीप्लेक्स में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद प्रवेश को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।
न्यायालय ने कहा कि जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, प्रतिवादी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे। हाईकोर्ट सोमवार को राम चरण अभिनीत फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य की टिकट कीमतों में वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान ये निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
बता दें कि याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने अपनी दलील में कहा कि नाबालिगों को देर रात में फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो रात डेढ़ बजे तक चलता है और देर रात के शो के दौरान थिएटर में नाबालिगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को थिएटर में नाबालिगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए था। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में संध्या थिएटर में ‘पुष्पा-2’ के स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ की घटना हुई। इस घटना में एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मां की मौत हो गई थी।